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बालिका से रेप करने वाले को उम्रकैद की सजा

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मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने दस साल की मासूम बालिका को अगुवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले मुल्जिम को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने पर उसे जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार नई मंडी कोतवाली पर क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका के पिता ने 9 जुलाई 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह परिवार के साथ बीती रात घर में सोया हुआ था। घर में उसकी दस साल की बेटी भी अन्य बच्चों के साथ सोई थी। रात्रि में कोई उसकी बेटी को उठा कर ले गया। सुबह बेटी स्कूल के पास मिली और उसकी हालत खराब थी। बेटी ने होश में आने के बाद गांव के ही किरणपाल उर्फ किरण का नाम लिया। पुलिस ने जांच के दौरान किरण व पीड़िता के खून से सने कपडे़ बरामद किए और किरण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामसुध सिंह की अदालत संख्या- 8 पॉक्सो अदालत में हुई। पॉक्सो के शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने कोर्ट में पांच गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त किरणपाल उर्फ किरण को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
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