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आईएसबीटी पर शोर मचाने पर जुर्माना

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डिपो के 12 चालक और परिचालकों पर जुर्माना
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मुजफ्फरनगर। स्मॉग, कोहरे के बाद अब दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती हो गई है। आईएसबीटी पर डिपो के एक दर्जन से अधिक चालक-परिचालकों पर शोर मचाने और हॉर्न बजाने पर जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली से डिपो अधिकारियों को इस बाबत पत्र के साथ जुर्माने का ब्योरा भेजा गया है।
मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में रोडवेज बसें गाजियाबाद, आनंद विहार के साथ आईएसबीटी जाती है, जिन्हें आईएसबीटी पर ठहरने का किराया चुकाना पड़ता है। अब दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ने के साथ पुरानी बसों पर पाबंदी के साथ नया नियम लागू किया गया है। वायु प्रदूषण के साथ आईएसबीटी पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती बरती जा रही है। आईएसबीटी प्रशासन ने मुजफ्फरनगर डिपो की करीब एक दर्जन बसों के चालक-परिचालकों पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एनसीआर क्षेत्र में आवाज लगाकर सवारियां बैठाने और बस का प्रेशर हॉर्न बजाने पर लगा है। आईएसबीटी प्रशासन का साफ तर्क है कि यह दिल्ली है, यहां शोर मचाना मना है। शोर मचाने पर 100 रुपये और बस का प्रेशर हॉर्न बजाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आईएसबीटी प्रशासन ने डिपो अधिकारियों जुर्माने का ब्योरा भेजा है। डिपो अधिकारियों ने जुर्माना चुकाने के साथ चालक-परिचालकों की तनख्वाह से रुपये वसूलने के निर्देश दिए हैं। कुल 12 बसों पर 2800 रुपये का जुर्माना हुआ है। एआरएम बीपी अग्रवाल ने बताया कि आईएसबीटी पर ध्वनि प्रदूषण करने पर चालक-परिचालकों पर जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम को उनके वेतन से काटा जाएगा।
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बसों से उतरवाए प्रेशर हॉर्न
मुजफ्फरनगर। डिपो अधिकारियों ने आईएसबीटी द्वारा जुर्माने की कार्रवाई के बाद आनन-फानन में बसों से हॉर्न उतरवाए हैं। बसों में लगे प्रेशर हॉर्न को उतरवाकर साधारण इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न लगाए गए हैं। इसके साथ ही बसों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं।
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