- शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले शामली के गांव में किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट संख्या- एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
झिंझाना थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 13 अक्तूबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। वादिया का कहना था कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी विशाल मुखिया घर आया। उसकी बेटी को लकड़ी उठवाने की बात कहकर जंगल में ले गया।
आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी फरार हो गया। पीडि़ता ने घर आकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट संख्या- एक में हुई।
बुधवार को दोष सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पॉक्सो अधिनियम में पांच साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।