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Moradabad: फर्जी मार्कशीट पर 31 साल तक डाक विभाग में करता रहा नौकरी, ऐसे पकड़ा कार्यालय सहायक का फर्जीवाड़ा

Tue, 31 Jan 2023 11:08 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

आरोपी को निलंबित करने के साथ ही उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। प्रधान डाकघर मुरादाबाद मंडल में तैनात प्रवर अधीक्षक वीर सिंह ने सिविल लाइंस थाने में कार्यालय सहायक अरविंद मोहन शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
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अरविंद मोहन शर्मा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के जरिए डाक विभाग का कार्यालय सहायक अरविंद मोहन शर्मा 31 साल तक नौकरी करता रहा लेकिन अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब शिकायत मिलने पर जांच की गई तो उसके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोपी ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट पर मार्क टैंपरिंग कर नौकरी हासिल की थी। आरोपी को निलंबित करने के साथ ही उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

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प्रधान डाकघर मुरादाबाद मंडल में तैनात प्रवर अधीक्षक वीर सिंह ने सिविल लाइंस थाने में कार्यालय सहायक अरविंद मोहन शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने बताया कि जन परिवाद (पीजी पोर्टल) पर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि मंडलीय कार्यालय मुरादाबाद में कार्यालय सहायक के पद पर तैनात अरविंद मोहन शर्मा ने नौकरी पाने क लिए फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र लगाए थे। 31 साल पहले 1992 में डाक विभाग में इस पद पर भर्ती निकली थीं। प्रवर अधीक्षक ने सहायक अधीक्षक से मामले की जांच कराई। 

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यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट माध्यमिक शिक्षा सचिव और जीआईसी के प्रधानाचार्य के कार्यालय में सत्यापन के लिए भेजी गई थीं। दोनों जगह से भेजी गई रिपोर्ट से पता चला कि अरविंद मोहन शर्मा ने 1982 में हाईस्कूल की परीक्षा 500 में से 208 अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। जबकि 1985 में इंटमीडिएट परीक्षा 500 में से 214 अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। जबकि अरविंद मोहन ने नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त हाईस्कूल की मार्कशीट में 500 में से 368 अंक दर्शाए थे। इंटर मीडिएट में 500 में से 364 अंक दर्शाए थे। 

जांच रिपोर्ट के बाद प्रवर डाक अधीक्षक वीर सिंह ने मझोला के बुद्धि विहार निवासी आरोपी अरविंद मोहन शर्मा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी। सीओ सिविल लाइंस अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी अरविंद मोहन शर्मा खिलाफ आईपीसी की धारा 420,467,468,471 में केस दर्ज किया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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