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आजम के भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट पहुंचे गवाह-00

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रामपुर। सपा नेता आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सोमवार को कोर्ट में तारीख थी। इस मामले में गवाह तत्कालीन एडीओ पंचायत कोर्ट पहुंचे लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार जून को होगी।
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वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खां ने रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन पर आरोप लगा कि सात अप्रैल 2019 को मिलक कोतवाली क्षेत्र के नगरिया गांव में प्रचार के दौरान उन्होंने दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण दिया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था।
इस पर मिलक विधानसभा क्षेत्र के वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी अनिल कुुमार चौहान ने मिलक थाने में नौ अप्रैल 2019 को आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है। साथ ही 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए थे।
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सोमवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान गवाह तत्कालीन एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार जून को होगी।
दूूसरी ओर सपा नेता आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज यतीमखाना प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जून को होगी।
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