मुरादाबाद। प्रेमी की चाहत में गला घोंटकर पति की हत्या करने वाली महिला को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं महिला के प्रेमी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है।
कटघर थानाक्षेत्र के नजीर की मढ़ैया निवासी नईम ने 20 दिसंबर 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसका छोटा भाई शमीम मजदूरी पर रिक्शा चलाता था। 19 दिसंबर 2011 की रात शमीम की पत्नी अकीला ने शोर मचाया कि चार बदमाश घर में घुस गए हैं। जिन्होंने शमीम की गला घोंट कर हत्या कर दी है। तमंचे के बल पर सोने चांदी के जेवर, अन्य सामान व नकदी भी लूट ली। जब वादी ने कमरे में जाकर देखा तो शमीम बेड पर मृत अवस्था में पड़ा था। इस मामले में कटघर थाने में अज्ञात के खिलाफ लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुकदमे में जब जांच की गई तब पता चला कि अकीला के संबंध आसिफ नामक युवक के साथ थे। आसिफ रामपुर जनपद के अजीतपुर निवासी है। मृतक की पत्नी अकीला भी उसी के पड़ोस में रहती थी। घटना वाली रात आसिफ अकीला के पास आया था। दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। किंतु पुलिस को आसिफ के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश सिंह व राजीव कौशिक ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला जज बारह संदीप कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्नी अकीला को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं अकीला के प्रेमी आसिफ के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलने पर दोषमुक्त कर दिया गया है।