मुरादाबाद। कांठ में संचालित जींस रंगाई फैक्ट्रियों द्वारा जल प्रदूषण करने की वजह से उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी का कहना है कि सभी फैक्ट्रियों से रंगीन प्रदूषित जल बिना शोधन के रामगंगा नदी में गिराया जा रहा था। प्रत्येक फैक्ट्री संचालक पर 11 लाख 10 हजार रुपये से 13 लाख 30 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी से फैक्ट्रियां बंद करवाने के लिए अन्य विभागीय अधिकारियों का सहयोग मांगा है।
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अजय शर्मा का कहना है कि बोर्ड ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत बंदी के आदेश देने के अलावा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई है। उन्होंने बताया कि करेला बाग निवासी दानिश पुत्र मोहम्मद असलम, नईमउलरहमान पुत्र हाजी अबीकुर्रहमान, फहीमुद्दीन पुत्र कदीर अहमद, कय्यामुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन, फिरोज, सलीम पुत्र छुन्नू, मोहल्ला गुड़ मंडी निवासी शुएब पुत्र कदीर, मोहल्ला ईदगाह निवासी अशरफ पुत्र हाजी शब्बीर पर 13 लाख 30 हजार रुपये, मोहल्ला ईदगाह निवासी दिलशाद पुत्र इमामुद्दीन पर 11 लाख 10 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदंड लगाया है। अजय शर्मा ने कहा कि बोर्ड के आदेश के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है ताकि उनके स्तर से क्षेत्राधिकारी पुलिस कांठ, उप जिलाधिकारी कांठ एवं अधिशासी अभियंता अधिकारी विद्युत वितरण खंड को भी निर्देशित किया जा सके।