मुरादाबाद। पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ आपत्ति जनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां के खिलाफ अदालत ने कुर्की नोटिस जारी किया है। लंबे समय से फरार चल रहे अजहर के खिलाफ कोर्ट ने चार नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था। बावजूद इसके वह अदालत में हाजिर नहीं हुए। जबकि सीतापुर जेल में बंद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो दिसंबर को कोर्ट में तलब किया गया है।
रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुस्तफा हुसैन ने रामपुर के सांसद व पूर्व मंत्री आजम खां, मुरादाबाद के सांसद डा. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, रामपुर नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां, संभल के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां, सैयद आरिफ हसन समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था तीस जून 2019 को कटघर क्षेत्र में मुस्लिम डिग्री कालेज में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले की विवेचना रामपुर क्राइम ब्रांच कर रही है। जबकि केस की सुनवाई मुरादाबाद स्थित एमपी/एमएलए विशेष न्यायाधीश एडीजे-2 पुनीत गुप्ता की अदालत में चल रही है। इस मामले में फरार चल रहे रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। चार नवंबर को अदालत ने इस मामले में अजहर खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद अजहर खां अदालत में हाजिर नहीं हुए। वर्तमान में अजहर खां की पत्नी रामपुर की नगर पालिका अध्यक्ष हैं। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां के खिलाफ ने धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है। पांच दिसंबर तक हाजिर होने को कहा गया है अन्यथा कुर्की का आदेश हो सकता है। जबकि आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत में पेश होने को पुन: आदेश दिया है। पांच दिसंबर को पिता पुत्र को तलब किया गया है।