चेक बाउंस मामले में मुरादाबाद की अदालत ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को नाै जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। मामला कटघर निवासी पवन कुमार वर्मा ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2017 में अमीषा पटेल को शादी समारोह में डांस के लिए 11 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे, लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं।
चेक बाउंस मामले में अदालत ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को तलब किया है। मुरादाबाद के अतिरिक्त न्यायालय (138 एनआई एक्ट) ने उन्हें नौ जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। कटघर के डबल फाटक निवासी एवं ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने 19 दिसंबर 2017 को अदालत में अभिनेत्री अमीषा पटेल और अन्य के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था।
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उन्होंने अभिनेत्री अमीषा पटेल और अहमद शरीफ, सुरेश परमार, राजकुमार गोस्वामी पर 11 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया था। कहा था कि 16 नवंबर 2017 को एक शादी समारोह में डांस के लिए अमीषा पटेल बुलाया था।
दिल्ली रोड स्थित होलीडे रीजेंसी होटल में आयुष अग्रवाल की शादी समारोह में अमीषा पटेल को चार गानों पर डांस करना था। इसके लिए अमीषा को तय ग्यारह लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद भी अमीषा पटेल शादी समारोह में नहीं आई थी।
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यह रकम पीआर कंपनी के मालिक राजकुमार गोस्वामी के माध्यम से अमीषा पटेल के पर्सनल असिस्टेंट सुरेश परमार और अहमद शरीफ को दी गई थी। पवन वर्मा ने बताया कि इस मामले अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया।
उन्होंने दिसंबर 2024 को अमीषा पटेल ने पवन से समझौता कर लिया और 14 लाख रुपये वापस करने पर सहमति बन गई थी जिसमें पवन को छह लाख रुपये नकद और दो लाख रुपये का चेक दिया गया था बाकी रकम भी देने का वादा किया गया था।
चेक 31 दिसंबर 2024 का दिया गया। पवन ने यह चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने अमीषा पटेल और उनकी कंपनी के लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद पवन कोर्ट चले गए।