मुरादाबाद। संभल के हयातनगर क्षेत्र में 16 साल पहले किसान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
संभल जनपद के हयातनगर थाना क्षेत्र के लहर शीश निवासी गामा सिंह ने 31 अगस्त 2008 को केस दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि वह सुबह करीब नौ बजे अपने खेत पर गया था, वहां देखा कि मलखान ने खेत में पशु में छोड़ दिए हैं। जिससे बाजरे की खेती खराब हो रही थी। शिकायत करने पर मलखान ने अपने भाई महिपाल और हरदेव को बुला लिया। आरोप है कि तीनों भाइयों ने फरसा और कुल्हाड़ी से गामा सिंह पर हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गया। पत्नी बचाने आई तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 13 जितेंद्र सिंह की अदालत में की गई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तीनों सगे भाई मलखान, हरदेव और महिपाल को जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।