मुरादाबाद। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट द्वितीय विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने मंगलवार को महिला समेत तीन मुलजिमों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मैनाठेर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 27 सितंबर 2022 को मैनाठेर थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि अनस उसकी बेटी को अगवा कर ले गया था। पुलिस ने जांच की तो सामने आया है कि इस अपराध में शाकिर और रोबिना ने अनस का साथ दिया है। पुलिस ने पीड़िता को तलाश करने के बाद उसका मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट द्वितीय विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में चली। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य आरोपी अनस और उसका साथ देने वाले मुलजिम शाकिर और रोबिना को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।