मुरादाबाद। कटघर थाना क्षेत्र में 12 साल पहले हुई प्रॉपर्टी डीलर पंकज चौहान की हत्या में अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया है। एडीजे-8 आरके गौतम की अदालत ने इस मामले में तीन दोस्तों अमित, चीकू और रोहित को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कटघर थाना क्षेत्र के दुर्गेश नगर डबल फाटक निवासी प्रियंका ने दुर्गेश नगर निवासी अमित सक्सेना, चीकू और मझोला के मिलन विहार निवासी रोहित के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें महिला ने बताया कि उसके पति पंकज चौहान की अमित, चीकू और रोहित से दोस्ती थी। सभी प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से जुड़े हुए थे। 16 मार्च 2014 को होली वाले दिन शाम को तीनों दोस्त पंकज को घर से अपने साथ ले गए थे। रात करीब 11 बजे वह पंकज को गंभीर हालत में उसके घर छोड़कर चले गए थे। पंकज के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। साथियों ने परिजनों को बताया कि पंकज सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। इसके बाद पंकज को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों दोस्तों ने उसकी पिटाई की थी। जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों अमित, चीकू और रोहित के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई एडीजे-8 आरके गौतम की अदालत में चली। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों मुलजिमों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।