राजस्व परिषद में चकरोड की जमीन से संबंधित द्वितीय अपील खारिज होने के बाद जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित 17 बीघा जमीन की पैमाइश की थी। पैमाइश के बाद जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए प्रशासन ने इसके देखरेख की जिम्मेदारी सींगनखेड़ा के प्रधान को सौंप दी थी। पैमाइश के दौरान यह बात सामने आई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी के तीन भवन का हिस्सा चकरोड की जमीन में आ रहा है।
चकरोड की जमीन की पैमाइश के बाद यह बात सामने आई थी कि वीसी आवास का कुछ हिस्सा, निर्माणाधीन मेडिकल कालेज की दीवार और एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार चकरोड की जमीन पर है। इसके बाद धारा 82 के तहत यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया था। गुरुवार को जब एसडीएम सदर पीपी तिवारी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और राजस्व कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जौहर यूनिवर्सिटी चाहरदीवारी को तीन जगहों पर तोड़ कर रास्ता बना दिया।
मौके पर पहुंचे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एसडीएम सदर ने बताया कि तीन बिल्डिंगें भी चकरोड की जमीन पर आ रही हैं। उन्होंने लेखपाल को निर्देश दिया कि वह शनिवार को यूनिवर्सिटी जाकर वीसी को अवगत करा दे कि किस बिल्डिंग का कितना हिस्सा चकरोड की जमीन पर आ रहा है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि इस बारे में एक फरवरी को नोटिस जारी किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी में किसी तरह की अफरातफरी का माहौल हो ऐसा प्रशासन नहीं चाहता हैं। बेहतर तो यही होगा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन खुद ही चकरोड की जमीन से निर्माण हटवा ले। इसके लिए तीन दिन का वक्त दिया गया है।
सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में चकरोडों की पैमाइश पूरी होने के बाद जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरु कर दी गई है। चूंकि, चकरोड़ों की इस जमीन पर कुछ इमारतें भी जद में आ गई हैं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।
राजस्व परिषद ने ग्यारह चकरोडों की 17 बीघा जमीन को खाली कराने के आदेश दिए थे। इसके अनुपालन में राजस्व टीम यूनिवर्सिटी पहुंची थी और चकरोड की पैमाइश कर ली थी। प्रशासन ने चकरोड की जमीन सींगनखेड़ा की ग्राम प्रधान को दखल नामा भी दे दिया। वहीं, पैमाइश में यह भी सामने आया कि एक चकरोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कालेज की दीवार बनी है, जबकि दूसरे में निर्माणाधीन इमारत आ रही हैं।
चकरोड में वाइस चांसलर आवास का कुछ हिस्सा आ रहा है। ऐसे में चकरोड़ की जमीन पर बनी इन इमारतों को हटाया जाएगा। इसके लिए धारा 82 के तहत यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को चकरोड़ों की जमीन से इमारतों एवं निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस संभवत: सोमवार को जारी किए जाएंगे।