बिलारी। 26 साल पहले हुई सड़क दुघर्टना के मामले में बुधवार को ग्राम न्यायालय बिलारी ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया है। ग्रामीण को टक्कर मारने वाले बस चालक को एक साल की कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड देने की सजा सुनाई।
नौ मार्च 1998 की शाम करीब सात बजे बिलारी निवासी भूरे सिंह नगर में शाहबाद रोड पर स्कूल के पास खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर दी दी थी। जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में बिलारी थाने में केस दर्ज किया गया था। इन 26 साल में अलग अलग अदालतों में इस मुकदमे की सुनवाई चली। वादी पक्ष की ओर से अदालत में कई गवाह भी पेश किए गए और आरोपी पक्ष ने अपने बचाव में गवाह पेश किए।
बुधवार दोपहर ग्राम न्यायालय बिलारी के न्यायाधिकारी अशोक कुमार ने इस मुकदमे में फैसला सुनाया। अदालत ने बस चालक दीपचंद को एक साल की कारावास हुई।