मुरादाबाद। भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित मस्जिद वक्फ बोर्ड की 0.29 हेक्टेयर भूमि को उसके ही पहरेदारों पर उसे बेचने की नीयत से दस्तावेजों के जरिये इरकारनामा करने के आरोप लगे हैं। शासन में इस आशय की हुई शिकायत के बाद डीएम के आदेश पर मामले की जांच शुरू हो गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने जिला सब रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर वक्फ भूमि के बैनामा करने पर रोक लगा दी है। दो वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों व एक अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपलसाना क्षेत्र में मस्जिद की करीब 0.29 हेक्टेयर भूमि सड़क किनारे स्थित है, जो कि वक्फ की भूमि है। आरोप है कि कई करोड़ कीमत वाली इस वक्फ संपत्ति को उसी के पहरेदार (वक्फ कमेटी पदाधिकारी) बेचने की फिराक में हैं, जिसके चलते एक वक्फ कमेटी के सदर (अध्यक्ष) ने मुरादाबाद निवासी एक व्यक्ति के पक्ष में इकरारनामा कर दिया। इस आशय की शिकायत भोजपुर निवासी मोहसिन ने मुख्यमंत्री, डीएम समेत कई आला अधिकारियों से की। इसके बाद डीएम ने जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस पर जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने जिला सब रजिस्ट्रार को पत्र लिख कर संबंधित भूमि का बैनामा करने पर रोक लगा दी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि संबंधित भूमि के मामले की प्रथम दृष्ट्या की गई जांच में क्षेत्र की दो वक्फ कमेटियों के अध्यक्ष तथा भूमि खरीदने की कोशिश करने वाले मुरादाबाद के एक व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इस आधार पर तीनों व्यक्तियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही भोजपुर थाना पुलिस को पत्र लिख कर मौके पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है।