मुरादाबाद। छेड़खानी के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। कुंदरकी थाने में एक महिला ने 24 मार्च 2021 को केस दर्ज कराया था। इसमें महिला ने मोहम्मद हसन पर घर में घुस कर मारपीट और छेड़खानी करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपी ने अपने अधिवक्ता के जरिए जमानत के लिए प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था। आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एसीजे प्रथम सोमनाथ की अदालत में पेश किया गया। इसमें बचाव पक्ष का तर्क था कि उसे गांव की रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई गवाह नहीं है। वहीं सरकार की ओर से बहस करते हुए अभियोजन अधिकारी शहला समी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने ही घटना को अंजाम दिया है, जिसे आसपास के कई लोगों ने देखा है। शोर शराबा पर पड़ोसियों ने ही महिला को बचाया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मोहम्मद हसन का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए जेल भेज दिया है।