मुरादाबाद। कांठ बवाल प्रकरण में सोमवार को कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता सहित 72 आरोपी अदालत में पेश हुए। शेष आरोपियों के बयान अदालत में नौ दिसंबर को दर्ज किए जाएंगे।
थाना कांठ क्षेत्र के गांव अकबरपुर चैदरी के मंदिर पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर वर्ष 2014 में विवाद हुआ था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगा था कि जनता को उकसा कर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया है। उस दौरान कई पुलिसकर्मियों समेत तत्कालीन जिलाधिकारी भी घटना के दौरान घायल हो गए थे। इस मामले में थाना पुलिस ने सैकड़ों आरोपी बनाए थे। पुलिस ने 82 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। अब तक आठ आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। उक्त मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए (स्पेशल कोर्ट) पुनीत गुप्ता की अदालत में चल रही है।
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि सोमवार को कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह व नगर विधायक रितेश गुप्ता सहित 72 आरोपियों ने अपने बयान दर्ज कराए गए। इन आरोपियों में जिला बिजनौर व संभल के भी शामिल हैं। इन सभी के बयान दर्ज कराए गए हैं। अदालत में शेष आरोपियों के बयान नौ दिसंबर को दर्ज कराए जाएंगे।
व्हीलचेयर से अदालत में पहुंचे बीजेपी नेता अतुल कुमार जैन
कांठ बवाल प्रकरण में आरोपी बीजेपी नेता अतुल कुमार जैन अपने वकील के साथ व्हीलचेयर से अदालत में बयान देने पहुंचे। अतुल कुमार जैन पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। चिकित्सक ने भी उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अधिक से अधिक समय आराम करने की सलाह दी है।