जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त दोनों व्यक्तियों की बहन द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अनुचित रूप से उनके नाम से गणना प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, जो निर्वाचन नियमों का घोर उल्लंघन है। इस प्रकरण में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा थाने में केस दर्ज कराया गया है।
उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो वह केवल उसी स्थान से गणना प्रपत्र भरे जहां वह वास्तव में निवास करता है। निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से प्रपत्र भरना, तथ्य छिपाना, गलत जानकारी देना अथवा दोहरी प्रविष्टि बनाए रखना भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियम-संगत कठोर कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने हेतु सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी जानकारी पूर्णतया सत्य, सटीक और अद्यतन ही उपलब्ध कराएं।
11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म के डिजिटलीकरण पूरा करने के निर्देश
डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बीएलओ के प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन कार्यों को समयसीमा और गुणवत्ता पर करने के निर्देश दिए। बरेली रोड स्थित भारत गार्डन में आयोजित इस सत्र में जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ की कड़ी मेहनत सराहनीय है।
डीएम ने बताया कि जनपद में अब तक 96.5 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिया कि 11 दिसंबर तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाए। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का के बाद सी कैटेगरी में शामिल लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे।प्रशिक्षण के दौरान गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, मतदाता विवरण सत्यापन तथा डेटा मिलान संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि प्रपत्रों में दर्ज प्रत्येक जानकारी त्रुटिरहित होनी चाहिए। यहां उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण एवं बीएलओ उपस्थित रहे।