मुरादाबाद। एडीजे/एफटीसी प्रथम प्रीति सिंह की अदालत ने मंगलवार किशोरी से दुष्कर्म के 13 साल पुराने मामले में मुलजिम हरि सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
छजलैट थाना क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने 21 जनवरी 2012 को छजलैट थाने में संदलीपुर निवासी हरि सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवाकर ले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में किशोरी को बरामद किया और उसका जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे/एफटीसी प्रथम प्रीति सिंह की अदालत में चली। सरकार की ओर से एडीजीसी अशोक यादव ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हरि सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं कर पाएगा तो हरि सिंह को छह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।