सपा के संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क को उनके दीपा सराय में स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट से एक सप्ताह का समय और दिया गया है। 23 जनवरी को यदि साक्ष्य और जवाब सांसद की ओर से दाखिल नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र देकर एक सप्ताह का समय दिए जाने का आग्रह किया था। जिसको एसडीएम द्वारा स्वीकार किया गया और 23 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए तय कर दी है।
नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसमें 17 जनवरी का समय तय किया गया था। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई और एक सप्ताह का समय और सांसद को दिया गया है।