ठाकुरद्वारा मुस्लिम इंटर कालेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल अय्यूब के खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश छेड़छाड़ प्रकरण के बाद से निलंबित चल रहे मुस्लिम कालेज के प्रिंसिपल नईम अहमद की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।
नईम ने याचिका में आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल बनने की चाहत में मोहम्मद अय्यूब ने साजिशन उन्हें छेड़छाड़ में फंसाया और बाद में मौका पाकर प्रिंसिपल रूम में अलमारी का ताला तोड़कर रिकार्ड चोरी कर लिया।
छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे में फंसे निलंबित प्रिंसिपल नईम अहमद ने अपने अधिवक्ता अनुज विश्नोई के जरिए एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में एक्टिंग प्रिंसिपल मोहम्मद अय्यूब, सेवानिवृत्त बाबू शमीम, प्रबंध समिति के नजाकत हुसैन और शिक्षक जमील अहमद के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
जिसमें नईम का आरोप था कि अभियुक्तों ने साजिशन उसे छेड़छाड़ में झूठा फंसाया और जब 29 सितंबर को वह प्रबंध समिति को नोटिस का जवाब देने पहुंचे तो बाहरी लोगों से उन पर हमला करा दिया। इसके बाद प्रिंसिपल आफिस में रखी उनकी अलमारी का लॉक तोड़कर कागज व कैश लूट लिया। अदालत ने मोहम्मद अय्यूब समेत चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश ठाकुरद्वारा पुलिस को दिए हैं।