रुई लेने के बाद सीतापुर के कॉटन वेस्ट कारोबारी पिता-पुत्र ने 33.60 लाख रुपये पीड़ित कारोबारी को नहीं दिए। पीड़ित कारोबारी के रकम मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बटवाल में कॉटन वेस्ट कारोबारी नईम अहमद का परिवार रहता है। उनका कारखाना कांकर सराय रोड पर है। आरोप है कि वह वर्ष 2018 से सीतापुर के मोहल्ला तामसेन गंज निकट पुलिस चौकी निवासी देवीदत्त और उनके बेटे शोभित अग्रवाल के साथ कारोबार कर रहे थे। नईम ने वर्ष 2021 में पिता-पुत्र के कहने पर 36 लाख 30 हजार 455 रुपये की रुई भेजी थी। इस दौरान पिता-पुत्र ने 2.70 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। जबकि शेष धनराशि 33 लाख 60 हजार 455 रुपये का भुगतान बाद में करने को कहा था। आरोप है कि एक सप्ताह पहले दोनों ने भुगतान करने से इंकार कर दिया। पीड़ित कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि कारोबारी नईम की तहरीर पर सीतापुर निवासी देवीदत्त और उनके बेटे शोभित अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस मामले की जांच की जा रही है।