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Moradabad News: किसानों को राहत, गेहूं खरीद में नहीं होगा सत्यापन

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मुरादाबाद। शासन के नए आदेश के तहत अब किसानों को गेहूं की बिक्री से पहले पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सीधे क्रय केंद्रों पर बिना सत्यापन कराए गेहूं की बिक्री कर सकेंगे।
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खाद्य आयुक्त एवं रसद रणवीर प्रसाद ने मामले में जिला विपणन अधिकारी को पत्र भेजा है। बताया कि 13 अप्रैल से ही यह आदेश पूरे प्रदेश पर लागू होगा। अब किसान किसी भी सीमा तक बिना सत्यापन कराए गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। नए आदेश से किसानों के साथ विपणन अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। पहले सिर्फ सौ क्विंटल के लिए यह छूट दी गई थी, लेकिन वर्तमान आदेश के तहत यह छूट अब सभी किसानों व सभी विक्रय श्रेणियों पर लागू होगी।
इससे तहसील स्तर पर लंबित सत्यापन प्रक्रियाओं से उत्पन्न अव्यवस्था व किसानों को हो रही असुविधा भी खत्म होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी विनीता मिश्रा ने बताया कि अब किसान बिना रोकटोक पास के सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर जाकर अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं। शासन ने गेहूं बिक्री की अधिकतम सीमा को भी 300 प्रतिशत तक निर्धारित किया है। जिले के सभी गेहूं क्रय केंद्र सप्ताह के सातों दिन सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक खुले रहेंगे।
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केंद्र प्रभारियों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा निरंतर भ्रमण कर किसानों को जानकारी दी गई है। मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से भी खरीद जारी है। कोई भी किसान अपने घर से ही सरकार को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय कर सकता है। जिले में अभी तक 4509.47 टन की खरीद 596 किसानों से हुई है। लक्ष्य की तुलना में यह लगभग 12 प्रतिशत है।
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