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दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद

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मुरादाबाद। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो कोर्ट-द्वितीय एडीजे अभिनय कुमार मिश्र की अदालत ने शनिवार को कुंदरकी के छह साल पुराने किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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स्पेशल पॉक्सो कोर्ट-दो के विशेष लोक अभियोजक महेश पाल सिंह ने बताया कि कुंदरकी थाने में आरोपी महेश निवासी नानपुर थाना कुंदरकी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी 8 दिसंबर 2014 को किशोरी को अगवाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी और पीड़ित किशोरी को काफी तलाशने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया था। इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी युवक ने किशोरी को हरिद्वार में बंधक बनाकर रखा है। पुलिस ने 13 जून 2015 को आरोपी महेश को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर हरिद्वार से किशोरी को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। महेश पाल सिंह ने बताया ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी किशोरी की आयु प्रमाणित कर कोर्ट में गवाही दी थी। केस में पीड़िता, उसकी मां व डाक्टर समेत लोगों ने गवाही दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों, साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट व गवाही को आधार मानते हुए मुलजिम महेश को दोषी करार दिया। एडीजे अभिनय कुमार मिश्र ने महेश को दस साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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