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प्रधान पर लगाया एनएसए, चारा सप्लायर पर कार्रवाई की तैयारी

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सांथलपुर गोशाला में विषैला चारा खाने से 61 गोवंशों की मौत के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान रामौतार के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की कार्रवाई कर दी है। इसकी पुष्टि करते हुए एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि गोवंशों के लिए चारा सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी ताहिर के खिलाफ भी एनएसए की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस मामले में ग्राम प्रधान और वीडीओ समेत 11 आरोपी जेल में हैं।
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गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के सांथलपुर गांव में स्थित सरकारी गोशाला का संचालन ग्राम प्रधान रामौतार और ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस की देखभाल में हो रहा था। यहां 188 गोवंश थे। चार अगस्त को इस गोशाला में चारा खाने से 61 गोवंशों की मौत हो गई थी जबकि 100 से अधिक गोवंश बीमार हो गए थे। 61 गोवंशों की मौत से शासन तक हड़कंप मचा है। आनन-फानन में मौके पर पहुंचे डीएम बीके त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया था। चारे की सप्लाई देने वाले किसान ताहिर और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
विकास खंड अधिकारी गंगेश्वरी रेनू कुमारी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि ताहिर अपने साथियों के साथ मिलकर गोशाला में गायों के लिए चारा लेकर आया था। चारा खाने के बाद अचानक गोवंश की हालत बिगड़ने लगी और करीब 61 गोवंशों की मौत हो गई। एफआईआर में ये भी आरोप लगाया गया है कि ताहिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत दो वर्गों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व लोकशांति भंग करने के उद्देश्य से गोवंशों के चारे में जानबूझकर जहरीला पदार्थ मिलाकर उनकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और ग्राम प्रधान रामौतार की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। इसके बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान, वीडीओ, चारा सप्लाई कराने वाले मुख्य आरोपी ताहिर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं। ग्राम प्रधान के परिजनों की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई है। एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि ग्राम प्रधान रामौतार के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर दी गई है। मुख्य आरोपी ताहिर के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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