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पालिका के तालाब पर 15 साल से नोएडा की टावर कंपनी का कब्जा

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नगर पालिका के तालाब पर नोएडा की एक कंपनी ने अवैध रूप से टावर लगा लिया। 15 साल बाद पालिका ने पैमाइश कराई तो अवैध कब्जे की जानकारी हुई। पालिका ने टावर लगाने वाली कंपनी को 25 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से 180 महीने का 45 लाख रुपये किराया जमा करने व तीन दिन में कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने लीगल हेड, इंडस टावर्स लिमिटेड ओकाया सेंटर टावर-1 सेकेंड फ्लोर डी-5 इंडस्ट्रीयल एरिया गौतमबुद्ध नगर नोएडा को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा है कि नगर पालिका का नाईपुरा में गाटा संख्या 266 तालाब है। जिसका रकबा 0.849 हेक्टेयर है। इस रकबे में से 150 वर्ग मीटर पर बीते 15 साल से अवैध रूप से टावर का निर्माण कर रखा है। यह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। अनेक बार सूचित करने के बावजूद सरकारी भूमि को कब्जामुक्त नहीं किया गया। कहा है कि इस कृत्य से शासन को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ईओ ने कहा है कि यह अंतिम नोटिस है। तीन दिन के भीतर तालाब से अपना कब्जा हटाकर पालिका को अवगत कराएं। इसके अलावा 25 हजार रुपये प्रति माह की दर से 180 महीने का किराया नगर पालिका के खाते में जमा करें। यह किराया वर्ष-2008-9 से 2021-22 तक 45 लाख रुपये बनता है। तीन दिन में तालाब को कब्जामुक्त नहीं करने और पालिका के खाते में 45 लाख रुपये जमा नहीं करने पर नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त धनराशि की वसूली टावर की चल व अचल संपत्ति से भू राजस्व कर की तरह की जाएगी। पालिका ने नोटिस की प्रतिलिपि ईओ ने एडीएम वित्त एवं राजस्व व एसडीएम धनौरा को भेजी है।
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