आरटीओ में जमा करना होता है स्क्रैप प्रमाणपत्र
मुरादाबाद जनपद के जिन वाहनों की आयु 15 साल पूरी हो चुकी है। उन्हें स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैप कराना होता है। वाहन स्वामी को सेंटर से वाहन स्क्रैप कराने पर एक प्रमाणपत्र मिलता है। वाहनों की चेसिस नंबर और प्रमाणपत्र को वाहन स्वामी द्वारा आरटीओ कार्यालय में जमा किया जाता है। इसके बाद आरटीओ विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है।
15 साल पुराने वाहन का दोबारा कराएं रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग के अनुसार अगर दो या चारपहिया वाहन चलाते-चलाते 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो आरटीओ से उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। वाहन चलने लायक हो और पांच सीटर से अधिक क्षमता का वाहन होने पर उसकी फिटनेस के बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
दो पहिया वाहन व कार के लिए रजिस्ट्रेशन निर्धारित फीस के साथ पांच वर्ष के लिए होता है। वहीं व्यवसायिक वाहनों के लिए आठ साल तक हर दो साल में फिटनेस होता है। आठ साल के बाद एक साल के लिए फिटनेस किया जाता है।