भुगतान नहीं करने पर अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया
एमडीए ने कहा था कि यदि 31 अक्तूबर तक हाईकोर्ट का स्टे नहीं आता है तो एक नवंबर तक पैसे का भुगतान कर देंगे। पैसे का भुगतान नहीं होने पर अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया। वादी मामले में ब्याज सहित भुगतान की मांग कर रहा है।
अदालत ने एमडीए वीसी अभिनव सिंह के आचरण को आपत्तिजनक माना है। इस मामले में अदालत ने एमडीए वीसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने आईएनएससी 329 में पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन में एमडीए वीसी का कार्यालय कुर्क करने के निर्देश दिए हैं।
अभी एमडीए की संपत्ति कुर्क के बाद विक्रय नहीं की जाएगी। एमडीए कार्यालय को सील भी नहीं किया जाएगा। आदेश 21 नियम 54 (1-ए) सीपीसी के तहत कुर्कशुदा संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए एमडीए उपाध्यक्ष 18 नवंबर की सुबह 10.30 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे।
12 लाख जमा करने का दावा
एमडीए की तरफ से अधिवक्ता भरत पोरवाल ने दावा किया कि कोर्ट में शुक्रवार को 12 लाख रुपये जमा किए गए हैं। इस मामले में रिकॉल के लिए प्रार्थनापत्र भी दिया गया है।g एमडीए की तरफ से अधिवक्ता भरत पोरवाल ने दावा किया कि कोर्ट में शुक्रवार को 12 लाख रुपये जमा किए गए हैं। इस मामले में रिकॉल के लिए प्रार्थनापत्र भी दिया गया है।