बच्ची से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद
10 साल की बच्ची से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट शैलेंद्र वर्मा की अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कटघर क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित बच्ची की मां ने नौ मार्च 2020 को केस दर्ज कराया था।
बताया था कि उसकी बेटी मोहल्ले में दुकान से सामान लेने गई थी। रास्ते में सीतापुरी निवासी विशाल मिल गया। आरोपी विशाल उसे खाली मकान में ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। बच्ची के शोर मचाने पर उसके माता-पिता पहुंच गए और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विशाल को घटना का दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।