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Moradabad Crime: कर्मचारियों ने कंपनी के 4.49 लाख रुपये हड़पे, लोगों से ऋण की किस्त लेकर नहीं कराए जमा

Tue, 18 Feb 2025 05:11 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

गलशहीद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुथूट माइक्रोफिन के दो कर्मचारियों पर 4.49 लाख रुपये गबन के आरोप में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने ऋण की वसूली कर कंपनी में जमा नहीं की, जिसके बाद अदालत में मामला पहुंचा।
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मुरादाबाद पुलिस कर रही जांच - फोटो : ANI
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विस्तार
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गलशहीद पुलिस ने अदालत के आदेश पर फाइनेंस कंपनी मुथूट माइक्रोफिन के दो कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोप है कर्मचारियों ने ऋण की किस्त के वसूले गए 4.49 लाख रुपये कंपनी में जमा करने की बजाय हड़प लिए। बुलंदशहर जिले के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव दाैलतपुर निवासी अरविंद कुमार ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था।

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बताया कि वह गलशहीद थाना क्षेत्र में गांधीनगर रामपुर रोड पर स्थित मुथूट माइक्रोफिन कंपनी के डिवीजनल मैनेजर हैं। कंपनी में हापुड़ के गढ़ रोड आंबेडकरनगर नई मंडी निवासी रामकुमार और बिजनौर के बढ़ापुर थाना के गांव हरकिशनपुर निवासी राजीव कुमार रिलेशनशिप ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे।

दोनों ने कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की किस्तों को वसूलकर कंपनी में जमा करने की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि रामकुमार ने दो मई 2018 से 2 मई 2022 तक कंपनी में कार्य किया। इस दौरान 87 ऋण खातों के 76 लोन लेने वालों से किस्तों में कुल 2,90,723 रुपये वसूले थे, लेकिन कंपनी में जमा नहीं किए।
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इसी तरह 31 जुलाई 2019 से 27 दिसंबर 2021 तक काम करने वाले राजीव कुमार ने 23 लोन खातों के बीस ग्राहकों से 1,59,193 रुपये वसूले लेकिन कंपनी में जमा नहीं किया। आरोप लगाया कि दोनों ने अपने पद का दुरुपयोग कर कंपनी की रकम हड़प ली। दोनों को कई बार वसूली गई रकम कंपनी में जमा करने के लिए कहा गया लेकिन दोनों ने पैसा जमा नहीं किया।

इसकी शिकायत थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक की लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को एफआईआर करने के आदेश दिए। थाना प्रभारी गलशहीद सौरभ त्यागी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

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