भारतीय दंड संहिता की धारा 144 जिले के लोक सेवक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई जाती है। जब प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, कोई उसकी अवमानना करता है तो इस पर धारा 188 के तहत प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। धारा 188 के तहत एक महीने का साधारण कारावास और 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।