मुरादाबाद। पॉक्सो एक्ट कोर्ट-01 की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मुलजिम कलुआ उर्फ टिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
डिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी के पिता ने बिलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि आठ सितंबर 2016 को दौलतपुर तिगरी हाजी नगला गांव निवासी आरोपी कलुआ उर्फ टिंकू उसकी 16 वर्षीय बेटी को अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट-01 की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत में चली। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम कलुआ उर्फ टिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो