मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने चार साल की बच्ची के अपहरण और छेड़खानी के मामले में दोषी को सात साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
मझोला थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने नौ साल पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि गांव में रामलीला का मंचन चल रहा था। उसका बेटा और चार साल की बेटी रामलीला देखने गई थी। वह कुछ देर बाद अपने बेटे और बेटी को देखने गया तो बेटी गायब थी। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया उसकी बेटी को मझोला के खदाना गांव निवासी जानी अपने साथ ले गया है।
तलाश किया तो आरोपी बच्ची को लेकर जाता दिखाई दिया। इसके बाद बच्ची को छोड़कर भाग गया था। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया था। पूछताछ में उसने कबूला था कि उसने छेड़खानी की थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में चली।
शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जानी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।