मुरादाबाद। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-01 की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विनोद को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 50 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
15 मई 2021 को बिलारी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने बिलारी के मोहल्ला अब्दुल्ला दक्षिणी वार्ड संख्या 23 निवासी विनोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि वह दवा लेने डॉक्टर के क्लीनिक पर गई थी। उसके दोनों बेटे अपनी ताई के घर गए थे। घर में 14 वर्षीय बेटी मौजूद थी। इसी दौरान आरोपी विनोद उसके घर में आया और बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था।
आरोपी के बहकावे में आकर किशोरी अपने घर से सोने-चांदी के जेवर और करीब 35 हजार रुपये की नकदी भी ले गई थी। पुलिस ने किशोरी को तलाशने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाकर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।