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पति की हत्या में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद

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मुरादाबाद। प्रेम संबंधों के चलते पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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छजलैट थानाक्षेत्र के दाड़ी महमूदपुर गांव निवासी जयपाल सिंह ने वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें वादी ने बताया था कि उसके बेटे धर्मपाल की शादी रीना के साथ हुई थी। विवाह के बाद रीना के प्रेम संबंध गांव के ही रहने वाले नरेश से हो गए थे। वादी ने बताया कि परिवार ने युवती और उसके प्रेमी को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों में कोई सुधार नहीं हुआ। 23 जनवरी 2018 की रात करीब दस बजे धर्मपाल अपने कमरे में सो रहा था। वादी का आरोप है कि तभी युवती और उसके प्रेमी ने कमरे में आकर युवक के ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी। युवक के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां मुन्नी देवी और बहन राखी मौके पर पहुंचीं थीं। राखी ने आरोपी को भागते हुए देखा था। झुलसे युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया था। दिल्ली मेें इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। पीड़ित पक्ष ने छजलैट थाने में आरोपियों के खिलाफ पहले हत्या की कोशिश के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। युवक की मृत्यु के बाद हत्या में तरमीम कर दिया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में हुई। इसमें बचाव पक्ष का कहना था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने सरकार की ओर से बहस करते हुए अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों के प्रेम संबंध थे और इसकी जानकारी धर्मपाल को हो गई थी। दोनों के बीच में युवक दीवार बन गया था। इसलिए दोनों आरोपियों ने युवक को जलाकर मार दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मुलजिम रीना और उसके प्रेमी नरेश को हत्या को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ ही दोनों पर पचास-पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश पारित किया गया है कि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करते हैं तो दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा।
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