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Moradabad News: बेटे का हक मांगने पर महिला की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास

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मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की महिला की हत्या के मामले में शुक्रवार को मुलजिम विनोद शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विनोद के संबंध में रहने से महिला ने एक बेटे को जन्म दिया था। महिला बेटे के लिए जमीन मांगी तो विनोद ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। संभल जिले के कुढ़फतेहगढ़ थानाक्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने 18 फरवरी 2012 ने अज्ञात के खिलाफ पत्नी की हत्या का केस दर्ज कराया था जिसमें उसने बताया कि वह कुढ़फतेहगढ़ थानाक्षेत्र के अलहापुर करार निवासी विनोद शर्मा की जमीन में बटाईं पर खेती करता है। 18 फरवरी 2012 की रात करीब आठ बजे उसकी पत्नी विनोद शर्मा के पास जमीन की बात करने गई थी। कुछ देर बाद गांव में ही सरकारी नल के पास उसकी पत्नी के चीखने की आवाज आई। वह बचाओ-बचाओ की आवाज लगा रही थी। महिला का पति और बेटी भागकर मौके पर पहुंचे तो कोई व्यक्ति उसकी हत्या कर भाग चुका था। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल की तो शक के घेरे में विनोद शर्मा आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कि उसने अपना गुनाह कबूल लिया था।
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उसने बताया कि महिला से उसके संबंध थे। महिला उस पर दबाव बना रही थी कि उससे बने संबंध से ही उसने बेटे को जन्म दिया है। महिला बार-बार दबाव बना रही कि वह बेटे के नाम जमीन कराए। भेद खुलने के डर और महिला के दबाव बनाने से तंग आकर गया था। इसके बाद उसने गोली मारकर महिला की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में मुलजिम विनोद शर्मा को दोषी करार देते हुए हत्या में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना जबकि एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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