मतदान के लिए मतदाताओं की पहचान पत्र के पास 12 विकल्प
कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए 12 विकल्प हैं। किसी एक प्रमाणपत्र को दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। डीएम अनुज सिंह ने बताया कि 29-कुंदरकी उप निर्वाचन के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा।
मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनको अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की तरफ से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार या लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिएसबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दस्तावेजों में कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं।