मुरादाबाद। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। अंतिम समय में वेबसाइट धीमी होने की वजह से आय कर रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर समय सीमा 30 सितंबर करने की मांग की है।
वित्तमंत्री एवं चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ट्रैक्स दिल्ली को भेजे पत्र में अध्यक्ष एके सिंघल ने बताया कि करदाताओं के लिए ऑडिट मामलों के अलावा, निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 15 सितंबर है। पिछले दो दिनों से वेबसाइट सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा दो बैंक अवकाश (द्वितीय शनिवार और रविवार) के कारण छोटे करदाता बैंक चालान के माध्यम से अपना कर जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वह कर भुगतान के अभाव में रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम की विफलता के कारण करदाता और पेशेवर दोनों ही समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं। प्रत्येक रिटर्न दाखिल करने में अनुचित समय लग रहा है। इसलिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी जाए।