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दीवार अनाधिकृत रूप से गिराई गई है तो निर्माण कराएं, क्षतिपूर्ति दोषी अधिकारी से वसूलें : हाईकोर्ट

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प्रयागराज/मुरादाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यदि याची की दीवार अनाधिकृत रूप से गिराई गई है तो उसका पुन: निर्माण कराया जाए। साथ ही यदि यह साबित होता है कि नगर निगम के किसी अधिकारी ने बिना अधिकार के यह कार्य किया है तो उससे क्षति की भरपाई कराई जाए। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधितों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाड़ी रमेश की खंडपीठ ने मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी गेट निवासी सुभाष चंद्र रस्तोगी और अन्य की याचिका पर दिया। याचियों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने उनके घर की चहारदीवारी अनाधिकृत रूप से ढहा दी। साथ ही यह भी आशंका जताई गई है कि उनके भूखंड पर सड़क निर्माण की योजना है।
नगर निगम के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता की भूमि पर कोई सड़क नहीं बनाई जा रही है। दीवार गिराने की घटना की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि जिन अधिकारियों ने ऐसा किया, उन्हें संबंधित कार्य से हटा दिया गया है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद नगर आयुक्त को छह सप्ताह के भीतर मामले की पूरी जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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... अब और बढ़ सकती हैं उप नगर आयुक्त की मुश्किलें

मुरादाबाद। अतिक्रमण हटाने के नाम पर सुभाष चंद्र की चहारदीवारी ढहाने के आरोप से घिरे उप नगर आयुक्त प्रथम राजकिशोर प्रसाद की मुश्किल हाईकोर्ट के आदेश के बाद से और बढ़ सकती हैं।
नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह से दीवार ढहाने के प्रकरण की जांच कराने के बाद राजकिशोर से संपत्ति विभाग का चार्ज पहले ही छीन लिया था। उसके कुछ दिन बाद ही उप नगर आयुक्त राजकिशोर प्रसाद ने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए नगर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से उनसे सभी प्रभार वापस ले लिए थे। साथ ही उनका स्पष्टीकरण भी तलब किया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उनके खिलाफ अन्य विभागीय कार्रवाई के साथ गलत ढंग से गिराई गई दीवार की क्षतिपूर्ति वसूली की कार्रवाई भी हो सकती है। ब्यूरो
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