मुरादाबाद। मुरादाबाद डिपो की एआरएम राजवती और अनुबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन के बीच चल रहा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने शनिवार अनुबंधित बस मालिकों और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी को आदेश जारी किया है। कहा कि डिपो पर बसें खड़ी मिलने पर प्रतिदिन 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।
अनुबंधित बसों को रात में अथवा असंचालित दिवसों में बस स्टेशन प्रांगण में खड़ी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि पहले भी इस संबंध में आदेश पत्र भेज कर और 16 मार्च को बैठक के माध्यम से दिया जा चुका है, लेकिन उसका शतप्रतिशत पालन नहीं हो रहा है।
एआरएम ने अपने आदेश में कहा है कि अनुबंधित बसों को निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पूर्व चालक सहित बस स्टेशन पर उपलब्ध कराने, ड्यूटी समाप्त होने के बाद बसों को संबंधित डिपो में स्थान अभाव के कारण बस स्टेशन में पार्क नहीं करने तथा इन निर्देर्शों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित अनुबंधित बसों के बिलों से 200 रुपये प्रतिदिन, प्रति बस की कटौती करने के साथ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की भी चेतावनी दी गई है।
कंट्रोल रूम प्रभारी को आदेशों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्रतिदिन कार्यालय को भेजने तथा वरिष्ठ केंद्र प्रभारी को अनुबंधित बसों की ड्यूटी स्लिप निर्धारित समय से 30 मिनट पहले ही जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस संबंध में अनुबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन के महेंद्र सिंह बग्गा ने बताया कि संगठन की ओर से एआरएम की शिकायत शनिवार को आरएम को ज्ञापन देकर की गई थी। जिसमें उनके कार्य व्यवहार और मुरादाबाद डिपो को हो रही राजस्व की हानि आदि की शिकायत आरएम को ज्ञापन देकर की गई थी।