मुरादाबाद। मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख लगाई गई है।
गलशहीद थाने में 2 जून 2000 को विधायक हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें कहा गया था कि हाजी इकराम कुरैशी पर विद्युत बिल करीब अस्सी हजार रुपये का बकाया था। आरोप है कि विधायक हाजी इकराम कुरैशी और विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा ने मिलकर रुपये जमा करने की नकली रसीद बना ली, जबकि अस्सी हजार रुपये का विद्युत बिल विभाग में जमा नहीं किया गया था। मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि कोविड19 नियमों के कारण मुकदमे में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए आगामी 18 फरवरी नियत की गई है।