मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी युवक को चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना भोजपुर में 2015 मे नाबालिग लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि भोजपुर के वाजिदपुर निवासी इमरान ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम डॉक्टर केशव गोयल की अदालत में की गई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी इमरान को घटना का दोषी करार देते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।