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Moradabad News: युवक की हत्या में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

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मुरादाबाद। कटघर के 12 साल पुराने युवक की हत्या के मामले में एडीजे-9 अरुण कुमार तृतीय की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। कटघर के भैंसिया गांव निवासी मुकेश कुमार ने 13 जुलाई 2013 को रामपुर के टांडा निवासी नंदराम और उसके बेटे तुलाराम और एक अन्य मोहन लाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी उसके भाई कैलाश रंजिश रखते थे। आरोपियों ने मोहनलाल के बेटे की शादी में चलने के लिए कहा था लेकिन कैलाश ने जाने से मना कर दिया था। कैलाश के संग उसकी मां, बहन और परिवार के अन्य लोग भी शादी में शामिल होने गए थे। कटघर क्षेत्र में उसकी लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि चाकू से हमला कर कैलाश की हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया है जिसमें सामने आया था कि मारपीट का बदलना लेने के लिए आरोपियों ने कैलाश की हत्या की थी।
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इस केस की सुनवाई एडीजे-9 अरुण कुमार तृतीय की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नंदराम, तुलाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीसरे आरोपी मोहन लाल को बरी कर दिया गया है।
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