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शिक्षा विभाग ने दिया हलफनामा - नियमानुसार वसूली जा रही फीस

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मुरादाबाद। कोरोना संक्रमण काल में स्कूलों की ओर से नियम विरुद्ध तरीके से शुल्क लिए जाने के मामले में शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। विभाग ने शपथ पत्र में कहा है कि विद्यालयों ने कोरोना संक्रमण काल की अवधि में नियमानुसार शुल्क वसूल किया है। इसमें किसी प्रकार से शासनादेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। अब इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई होगी।
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कोरोना संक्रमण काल में कई विद्यालयों पर लॉकडाउन के दौरान की फीस वसूलने, जिन सुविधाओं का बच्चों को लाभ नहीं मिला उनके नाम पर शुल्क लेने और कंपोजिट फीस के नाम पर अतिरिक्त फीस लेने के आरोप लगाते हुए अनुज गुप्ता और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मामले में राज्य के साथ ही यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससीई बोर्ड, जिलाधिकारी मुरादाबाद, जिला विद्यालय निरीक्षक और मुरादाबाद के 11 निजी विद्यालयों सहित कुल 17 पक्षों को वादी बनाया गया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 30 जून को प्रदेश भर में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के खिलाफ राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
हाईकोर्ट के आदेश के पालन में उत्तर प्रदेश राज्य, डीआईओएस मुरादाबाद, जिलाधिकारी मुरादाबाद और यूपी बोर्ड की ओर से मुरादाबाद के कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक श्यामा कुमार ने शपथ पत्र दाखिल किया है। शपथ पत्र में कहा गया है कि स्कूलों द्वारा शासन के 20 मई 2021 के आदेश के अनुपालन में ही फीस लिए ली जा रही है। शासनादेश में कहा गया था कि स्कूलों द्वारा कोरोना संक्रमण काल में जिन सुविधाओं का लाभ बच्चों ने नहीं लिया है, उसका शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसमें प्रयोगशाला, खेल, वार्षिक कार्यक्रम, परीक्षा शुल्क आदि शामिल है। जिसकी वसूली विद्यालयों ने नहीं की है।
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मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ आल स्कूल एसोसिएशन के संयोजक और याचिकाकर्ता अनुज गुप्ता ने बताया कि हमारी ओर से प्रत्युत्तर 12 जुलाई को दाखिल कर दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। हमारे अधिवक्ता की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। अभी चार वादियों ने शपथ पत्र दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान हम अपना मजबूत पक्ष रखेंगे। अभिभावक हित में न्याय के लिए पूरा संघर्ष किया जाएगा।
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