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Moradabad News: जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक पर लगाया जुर्माना

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मुरादाबाद। जिला उपभोक्ता आयोग ने यूपी प्रथमा बैंक की बाराही शाखा पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि ग्राहक की एफडी के पांच लाख रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे और क्षतिपूर्ति व व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी ग्राहक को दिए जाएं।
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संभल के बाराही गांव निवासी रामौतार ने मुरादाबाद के जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम में अपने अधिवक्ता के जरिए वाद दायर कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 18 जुलाई 2022 को यू पी प्रथमा बैंक की बाराही (जिला संभल) शाखा में पांच लाख की एफ डी बनवाई थी। बैंक मैनेजर ने धनराशि लेकर रसीद जारी कर दी थी। उनका दावा है कि शाखा प्रबंधक ने जमा रसीद का दो बार नवीनीकरण भी कराया था। एक अप्रैल 2023 को उपभोक्ता ने जब धनराशि ब्याज सहित वापस मांगी तो बैंक अधिकारियों ने जमा धनराशि देने से इन्कार कर दिया और बताया कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत जमा रसीद का कोई विवरण बैंक शाखा में नहीं है। उपभोक्ता ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम में वाद की सुनवाई के दौरान बैंक द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत जमा रसीद बैंक के सिस्टम में नहीं हैं। बैंक ने कोई रसीद जारी नहीं की। बैंक प्रबंधक अनिल कुमार का देहांत हो गया है। बैंक का कोई दायित्व जमा रसीद के भुगतान का नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि एफ डी आर बैंक से जारी हुई है। जमा कराए गए धन का विवरण अपने सिस्टम में अंकित करने का दायित्व बैंक का है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो इसे कर्तव्य में लापरवाही माना जाएगा। जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, शाखा प्रबंधक बाराही को आदेशित किया कि वह पांच लाख 10 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को अदा करे साथ ही दस हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार बाद व्यय के अदा करें।
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