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Moradabad News: कोर्ट ने लाखों की भूमि पर स्वामित्व के दावे को किया खारिज

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ठाकुरद्वारा। नायब तहसीलदार लोकेश कुमार की कोर्ट ने एक महिला के आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज पर लाखों की भूमि पर स्वामित्व के दावे को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है।
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गांव बढेरा निवासी शाहीन ने नायब तहसीलदार की कोर्ट में बाद दायर कर कहा कि वह गाटा संख्या 701 रकवा 0- 204 हेक्टेयर, गाटा संख्या 265 रकवा 0- 146 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 270 रकवा 0- 142 हेक्टेयर मौजा काजीपुरा के आधे भाग की विरासतन मलिक है। इसके मूल स्वामी स्वर्गीय बशीर होते थे और बशीर की पत्नी अमीना। बशीर उसके सगे दादा थे। बशीर की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र वाहिद और मेहरुल हसन और पुत्री शाहीन है। वाहिद की मृत्यु 1990 में हो गई, जिससे वह विरासत उनकी भूमि की आधे के मालिक बन गई। शाहीन और उसके विरोधी पक्ष दोनों के अधिवक्ताओं की बहस को नायब तहसीलदार ने सुना। विरोधी पक्ष ने शाहीन के आधार को पश्चिम बंगाल का बताया और उसमें हेराफेरी करने का आरोप लगाया। शाहीन के वाहिद की पुत्री होने को भी चुनौती दी। भूमि का मलिक साबित करने के लिए सामान्य निवास प्रमाण पत्र, आधार प्रस्तुत किये। जिसमें वाहिद की पत्नी का नाम अमीना लिखा हुआ था, लेकिन प्रस्तुत अमीना के पति का नाम आधार में रुस्तम दर्ज है। इस पर प्रस्तुत दस्तावेज में भिन्नता हो गई। नायब तहसीलदार ने इस मामले में सुनवाई के बाद शाहीन के दावे को गलत मानकर उसके द्वारा प्रस्तुत बाद को निरस्त कर दिया है।
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