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कोर्ट ने निरीक्षक के खिलाफ वारंट और वेतन रोकने के आदेश दिए

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मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के दो साल पुराने हत्या के मामले में अदालत में अपना बयान दर्ज नहीं कराना ठाकुरद्वारा थाने के तत्कालीन प्रभारी मनोज कुमार सिंह को महंगा पड़ गया। अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने के साथ ही पुलिस अधीक्षक बिजनौर को निरीक्षक का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। निरीक्षक वर्तमान में बिजनौर जनपद में अफजलगढ़ थाने के प्रभारी हैं।
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मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र के निर्मलपुर गांव निवासी विजयपाल ने नौ जून 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अपने भाई रोहताश के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने कैंची से हमला कर अपने बच्चे रवि, आकाश, शिवानी व सलोनी को घायल कर दिया, जिनमें रवि की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। ठाकुरद्वारा थाने की पुलिस ने आरोपी रोहताश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में की जा रही है। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि उक्त मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के बयान अदालत में दर्ज होने हैं। इस दौरान निरीक्षक मनोज कुमार सिंह का स्थानांतरण बिजनौर हो गया है, जिन्हें कई बार समन जारी किए गए ,लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुए। बुधवार को अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किए हैं साथ ही पुलिस अधीक्षक बिजनौर को आदेश दिए हैं कि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह का वेतन भी रोक दिया जाए।
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