थाना गजरौला क्षेत्र के गांव हैबतपुर में 22 साल पुराने कत्ल के मामले में मुरादाबाद में एडीजे 10 संजय कुमार वर्मा की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
संयुक्त निदेशक अभियोजन रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मानक, चंद्रपाल पुत्रगण खचेडू, शिवचरन, अर्जुन पुत्रगण मानक, निवासीगण हैबतपुर थाना गजरौला, राजपाल पुत्र हीरा सिंह निवासी चुचैला कलां थाना मंडी धनौरा को सजा सुनाई गई है।
बता दें कि 18 जुलाई 1994 को सभी दोषियों समेत चरन सिंह, राजेंद्र, रामगोपाल, नरपाल, शीशपाल, ने हैबतपुर गोसाईं निवासी जगदीश, धरमा की हत्या कर दी थी। 12 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में रामैातार सैनी ने थाना गजरौला में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया है।