तस्करी कर भारी मात्रा में अफीम डोंडा ले जा रहे हरियाणा निवासी तीन युवकों को दोषी करार दिया गया है। मुरादाबाद में एडीजे-11 की अदालत ने सभी को 11-11 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह चर्चित मामला संभल जिले के थाना बहजोई का है।
24 नवंबर 2013 को बहजोई थाना पुलिस ने इस्लामनगर चौराहे से दो कारों में सवार होकर जा रहे तीन युवकों को पकड़ा। इनके पास से 252 किलोग्राम अफीम डोंडा चूर्ण बरामद हुआ। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम अरविंद पुत्र सुभाष, प्रवीन कुमार पुत्र वेदप्रकाश और राजपाल पुत्र लालचंद निवासीगण मोहिनुद्दीनपुर थान सदर जिला कसारू हरियाणा बताया था।
तीनों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की गई। राज्य की ओर से एडीजीसी विनोद कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा। गुरुवार को एडीजे-11 कल्पना ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों को दोषी मान लिया था। शुक्रवार को तीनों युवकों को 11-11 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट में पिछले एक वर्ष में हुई यह सबसे बड़ी सजा है।