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पिता की गैर इरादतन हत्या में बेटे को साल साल की कैद

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मुरादाबाद। कांठ थानाक्षेत्र के भागी जोत गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर पीट पीट कर पिता की हत्या करने वाले मुलजिम बेटे को अदालत ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को गैर इरादतन हत्या माना है। दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
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यह घटना कांठ के भागी जोत गांव में दिसंबर 2016 में हुई थी। इस गांव में रहने वाले कांशीराम का बेटा रवि शराब पीने का आदी था। उसने अपने पिता से शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे। कांशीराम ने रुपये देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रवि ने कांशीराम पर डंडों से हमलाकर उन्हें घायल कर दिया था। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। कांशीराम की पत्नी बंतो देवी ने बेटे रवि कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। इस केस की सुनवाई एडीजे पंद्रह सुभाष सिंह की अदालत में चली। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र चंद्र ने सरकार की ओर से पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाही व तथ्यों को देखते हुए मुलजिम रवि कुमार को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानने हुए सात साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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